
जिला प्रशासनिक परिसर के अंदर और बाहर 100 मीटर के दायरे में धरना, रैलियां आयोजित करने पर प्रतिबंध
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 18 जून: जिला मजिस्ट्रेट, साहिबजादा अजीत सिंह नगर श्रीमती कोमल मित्तल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) के अध्याय 11 (उप-धारा 163) के तहत आदेश जारी किए हैं, जिसमें जिला प्रशासनिक परिसर, सेक्टर-76, साहिबजादा अजीत सिंह नगर की चारदीवारी के अंदर और बाहर 100 मीटर के दायरे में धरना और रैलियां आयोजित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 18 जून: जिला मजिस्ट्रेट, साहिबजादा अजीत सिंह नगर श्रीमती कोमल मित्तल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) के अध्याय 11 (उप-धारा 163) के तहत आदेश जारी किए हैं, जिसमें जिला प्रशासनिक परिसर, सेक्टर-76, साहिबजादा अजीत सिंह नगर की चारदीवारी के अंदर और बाहर 100 मीटर के दायरे में धरना और रैलियां आयोजित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
इन आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि ज्ञापन आदि देने के लिए इस चारदीवारी के मुख्य द्वार से इस कार्यालय में पांच से कम व्यक्तियों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। ये आदेश 11 जून 2025 से 10 अगस्त 2025 तक लागू रहेंगे।
श्रीमती कोमल मित्तल ने कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि जिला प्रशासनिक परिसर, सेक्टर 76, साहिबजादा अजीत सिंह नगर की बिल्डिंग के आसपास आम जनता, राजनीतिक दलों और कर्मचारी संगठनों आदि द्वारा आमतौर पर रैलियां और विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं।
उन्होंने कहा कि ऐसा करने से कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों और आम जनता को कार्यालय आने में परेशानी होती है।
इसके अलावा ऐसा करने से बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंच सकता है, जान-माल का नुकसान भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि इससे कानून व्यवस्था की स्थिति भी बाधित हो सकती है। इस स्थिति को देखते हुए इन गतिविधियों को रोकने के लिए ये आदेश लागू किए गए हैं।
