
एयरफोर्स स्टेशन के एक हजार मीटर के अंदर मांसाहारी दुकानें चलाने और कचरा डालने पर रोक
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 18 जून: जिला मजिस्ट्रेट, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, श्रीमती कोमल मित्तल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) के अध्याय 11 (धारा 163 के अंतर्गत) के तहत जिले में एयरफोर्स स्टेशन के एक हजार मीटर (जिले की सीमा के अंदर) के अंदर मांसाहारी दुकानें चलाने और उसका कचरा डालने पर पूरी तरह से रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं, ताकि विमानों के साथ कोई दुर्घटना न हो और जान-माल का नुकसान न हो। यह आदेश 11 जून 2025 से 10 अगस्त 2025 तक लागू रहेंगे।
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 18 जून: जिला मजिस्ट्रेट, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, श्रीमती कोमल मित्तल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) के अध्याय 11 (धारा 163 के अंतर्गत) के तहत जिले में एयरफोर्स स्टेशन के एक हजार मीटर (जिले की सीमा के अंदर) के अंदर मांसाहारी दुकानें चलाने और उसका कचरा डालने पर पूरी तरह से रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं, ताकि विमानों के साथ कोई दुर्घटना न हो और जान-माल का नुकसान न हो। यह आदेश 11 जून 2025 से 10 अगस्त 2025 तक लागू रहेंगे।
जिलाधिकारी कोमल मित्तल ने बताया कि उनके संज्ञान में आया है कि वायुसेना स्टेशन के आसपास आम जनता द्वारा अनेक खाद्य सामग्री की दुकानें खोली गई हैं, इन वस्तुओं का अपशिष्ट खुले में फेंका जाता है, जिससे वायुसेना क्षेत्र में मांसाहारी पक्षी उड़ते रहते हैं।
इनके उड़ने से कभी भी किसी विमान से टकराकर दुर्घटना होने का भय बना रहता है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा रहता है तथा सेना द्वारा दी जा रही सेवाएं भी बाधित होती हैं।
परिणामस्वरूप कानून व्यवस्था भंग होने का भय बना रहता है। इस स्थिति को देखते हुए इन गतिविधियों को रोकने के लिए यह आदेश लागू किए गए हैं।
