
जिले में किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, नारेबाजी, पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगाने के आदेश जारी
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 18 जून: श्रीमती कोमल मित्तल, जिला मजिस्ट्रेट, साहिबजादा अजीत सिंह नगर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) के अध्याय 11 (धारा 163 के अंतर्गत) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, नारेबाजी, पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 18 जून: श्रीमती कोमल मित्तल, जिला मजिस्ट्रेट, साहिबजादा अजीत सिंह नगर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) के अध्याय 11 (धारा 163 के अंतर्गत) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, नारेबाजी, पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।
इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए श्रीमती कोमल मित्तल ने बताया कि कभी-कभी राजनीतिक संगठन, यूनियन आदि अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन आदि करते हैं, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का डर रहता है तथा आम जनता की जान-माल और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हो सकता है।
इसलिए जिले में पांच या इससे अधिक लोगों के एकत्र होने, किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, नारेबाजी करने पर प्रतिबंध लगाया गया है ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखा जा सके।
उन्होंने बताया कि यह आदेश अर्धसैनिक बलों, सैन्य बलों, सरकारी ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों, विवाह, धार्मिक समारोह, सरकारी समारोहों और मृतकों के अंतिम संस्कार पर लागू नहीं होगा। यह आदेश साहिबजादा अजीत सिंह नगर जिले में 11 जून 2025 से 10 अगस्त 2025 तक तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा।
