हरियाणा सरकार के संबंधित अधिकारियों को निर्देश

चंडीगढ़, 18 जून - हरियाणा सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों एवं निगमों के मुख्य प्रशासकों एवं प्रबंध निदेशकों, मंडल आयुक्तों एवं उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के प्रावधानों के तहत नागरिक सेवाओं से संबंधित शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें।

चंडीगढ़, 18 जून - हरियाणा सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों एवं निगमों के मुख्य प्रशासकों एवं प्रबंध निदेशकों, मंडल आयुक्तों एवं उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के प्रावधानों के तहत नागरिक सेवाओं से संबंधित शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें।
मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि सभी प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकरणों एवं द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकरणों द्वारा नागरिकों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों का अधिनियम में निर्धारित समय-सीमा के भीतर समाधान करना आवश्यक है।
यह भी कहा गया है कि प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकरण एवं द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकरण प्रत्येक सोमवार को लंबित शिकायतों की सूची तैयार कर अपने पास रखें तथा पूरे सप्ताह प्राथमिकता के आधार पर उनका समाधान करने का प्रयास करें। इस प्रक्रिया से शिकायत निवारण की गति में तेजी आएगी तथा नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध करवाना सुनिश्चित होगा।