
हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध
पटियाला, 10 जनवरी - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पटियाला अनुप्रिता जोहल ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पटियाला जिले में कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखते हुए हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है और यह प्रतिबंध सोशल मीडिया पर भी लागू होगा. इसके अलावा, शादियों/कार्यक्रमों और अन्य समारोहों में हथियारों या हिंसा का महिमामंडन करने वाले गानों पर भी पूर्ण प्रतिबंध है।
पटियाला, 10 जनवरी - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पटियाला अनुप्रिता जोहल ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पटियाला जिले में कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखते हुए हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है और यह प्रतिबंध सोशल मीडिया पर भी लागू होगा. इसके अलावा, शादियों/कार्यक्रमों और अन्य समारोहों में हथियारों या हिंसा का महिमामंडन करने वाले गानों पर भी पूर्ण प्रतिबंध है।
सार्वजनिक समारोहों, पूजा स्थलों, शादी पार्टियों या अन्य कार्यक्रमों में हथियार ले जाने और प्रदर्शित करने पर भी पूर्ण प्रतिबंध होगा और किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरत भरे भाषण देने पर भी प्रतिबंध होगा। यह आदेश 8 मार्च 2024 तक लागू रहेगा. अपर जिला दंडाधिकारी ने कहा कि जिले के अंदर यदि कोई इन सामान्य एवं विशिष्ट आदेशों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके विरुद्ध तुरंत उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
