किरायेदारों और नौकरों की पूरी जानकारी जिला और पुलिस प्रशासन को देनी होगी

नवांशहर- जिला मजिस्ट्रेट राजेश धीमान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है कि जिला नगर परिषद, नगर पंचायतों और ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में रहने वाला कोई भी व्यक्ति यदि किरायेदार/नौकर/ पेइंग गेस्ट/नेपाली अपने घर/होटल/रेस्तरां में लांगरी रखता है, तो उसे इसकी सूचना एक सप्ताह के भीतर [email protected] और [email protected] पर देनी होगी।

नवांशहर- जिला मजिस्ट्रेट राजेश धीमान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है कि जिला नगर परिषद, नगर पंचायतों और ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में रहने वाला कोई भी व्यक्ति यदि किरायेदार/नौकर/ पेइंग गेस्ट/नेपाली अपने घर/होटल/रेस्तरां में लांगरी  रखता है, तो उसे इसकी सूचना एक सप्ताह के भीतर [email protected] और [email protected] पर देनी होगी। 
उन्होंने कहा कि जिन मकान मालिकों ने अभी तक किरायेदारों की सूचना पुलिस को नहीं दी है, वे इस आदेश के जारी होने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर किरायेदार (नाम, पिता का नाम, फोटो और आधार कार्ड) की सूचना उक्त ई-मेल पर दें| उन्होंने बताया कि मकान मालकिन द्वारा रखे गये किरायेदार/नौकर/पेइंग गेस्ट आदि कई बार नशे के आदी, असामाजिक एवं आपराधिक पृष्ठभूमि वाले होते हैं तथा किराये के मकानों एवं सार्वजनिक स्थानों पर शोर-शराबा करते रहते हैं।
 जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का डर रहता है, लेकिन मकान मालिक इन किरायेदारों की जानकारी समय पर पुलिस में दर्ज नहीं कराते हैं. ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उक्त आदेश लागू किया गया है. यह आदेश 24 फरवरी 2025 तक लागू रहेगा.