हांसी (दिनकर गावड़ी):- पुलिस अधीक्षक हांसी विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए हांसी पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जा रही है। इसी कड़ी में थाना यातायात प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार ने पुलिस टीम के साथ हांसी की ट्रक यूनियन और टैक्सी स्टैंड पर पहुंचकर ट्रक चालकों और टैक्सी चालकों को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाने के संबंध में जागरूक किया।

इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने चालकों को बताया कि प्रत्येक वाहन पर नियमानुसार नंबर प्लेट लगी होनी चाहिए। वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना अनिवार्य है। वाहन चालक निर्धारित नियमों के अनुसार प्लेट लगवाना सुनिश्चित करें। बिना नंबर प्लेट या अनिवार्य हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना वाहन चलाने पर संबंधित नियमों के तहत चालान किया जा सकता है। इसलिए सभी वाहन चालक अपने वाहनों की नंबर प्लेट की जांच करें और नियमों के अनुसार जरूरी कार्रवाई पूरी करवाएं।

इस दौरान ट्रक और टैक्सी चालकों को यातायात नियमों का पालन करने, वाहन के जरूरी दस्तावेज पूरे रखने तथा सड़क पर वाहन चलाते समय सावधानी बरतने के बारे में भी समझाया गया। पुलिस टीम ने कहा कि वाहन की नंबर प्लेट उसकी पहचान का महत्वपूर्ण माध्यम है। नंबर प्लेट सही होने से वाहन की पहचान करने में आसानी रहती है। सभी चालक अपने वाहनों को निर्धारित नियमों के अनुसार चलाएं और यातायात व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें।

इसके अतिरिक्त पुलिस टीम ने ऑटो चालकों को भी यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। ऑटो चालकों को अपने वाहनों पर निर्धारित नंबर प्लेट लगाने, नियमानुसार वर्दी पहनने और सड़क पर वाहन चलाते समय यातायात नियमों की पालना करने की हिदायत दी गई। उन्हें समझाया गया कि ऑटो चलाते समय यात्रियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें और यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न न करें।

पुलिस ने स्पष्ट किया कि यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वाहन चालकों को सलाह दी गई कि वे अपने वाहनों पर निर्धारित नंबर प्लेट लगवाएं, जरूरी दस्तावेज पूरे रखें और यातायात नियमों का पालन करें।

हांसी पुलिस की अपील: वाहन चालक बिना नंबर प्लेट या नियमों के अनुसार अनिवार्य हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना वाहन न चलाएं। यातायात नियमों का पालन करें, सुरक्षित वाहन चलाएं और सड़क सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें।