
पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, सभा करने, नारे लगाने, प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध
पटियाला, 8 अप्रैल - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मैडम कंचन ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए किसी भी प्रकार के प्रदर्शन/विरोध धरने, रैलियों, बैठकों पर रोक लगा दी है। जिला पटियाला की सीमा के भीतर पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, नारे लगाने पर प्रतिबंध के आदेश जारी किए गए हैं।
पटियाला, 8 अप्रैल - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मैडम कंचन ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए किसी भी प्रकार के प्रदर्शन/विरोध धरने, रैलियों, बैठकों पर रोक लगा दी है। जिला पटियाला की सीमा के भीतर पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, नारे लगाने पर प्रतिबंध के आदेश जारी किए गए हैं।
जारी आदेश में कहा गया है कि पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, सभा करने, नारे लगाने, प्रदर्शन आदि करने से लोक शांति भंग होने, सरकारी एवं गैर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचने की संभावना है. ऐसी स्थिति में राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाना आवश्यक है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 5 जून तक लागू किया गया आदेश सुरक्षा कर्मियों, ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों और सरकारी कार्यक्रमों, शादियों, अंत्येष्टि और स्कूल/कॉलेज की पढ़ाई के लिए बच्चों की सभा पर लागू नहीं होगा।
