किराएदारों, नौकरों व पेइंग गेस्ट का ब्यौरा थानों में दर्ज होगा

पटियाला, 6 फरवरी- पटियाला की अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट ईशा सिंगल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि जब भी पटियाला जिले की सीमा के अंदर म्यूनिसिपल कमेटियों, नगर पंचायतों व ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अपने घर में किराएदार/नौकर/पेइंग गेस्ट रखता है तो वह यह सुनिश्चित करेगा कि उसका पूरा ब्यौरा नजदीकी पुलिस थाने/चौकी में दर्ज हो।

पटियाला, 6 फरवरी- पटियाला की अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट ईशा सिंगल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि जब भी पटियाला जिले की सीमा के अंदर म्यूनिसिपल कमेटियों, नगर पंचायतों व ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अपने घर में किराएदार/नौकर/पेइंग गेस्ट रखता है तो वह यह सुनिश्चित करेगा कि उसका पूरा ब्यौरा नजदीकी पुलिस थाने/चौकी में दर्ज हो। 
निषेधाज्ञा में कहा गया है कि पटियाला जिले की चंडीगढ़ व हरियाणा से नजदीकी व यहां उद्योग होने के कारण अन्य राज्यों व बाहरी जिलों से बहुत से लोग नौकरी/काम आदि करने के लिए आते हैं। इसके अलावा अन्य शिक्षण संस्थाओं/संगठनों में पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों से आए विद्यार्थी/शिक्षार्थी, विभिन्न व्यवसायों/कारोबार से जुड़े लोग पेइंग गेस्ट के तौर पर व कॉल सेंटरों में सेवाएं दे रहे कर्मचारी भी किराए पर रह रहे हैं। 
इनमें से बहुत से व्यक्ति वारदात करने के बाद वापस लौट जाते हैं और उनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। मकान मालिकों द्वारा इन किरायेदारों की जानकारी पुलिस में दर्ज नहीं करवाई जाती है, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर बना रहता है। ये आदेश 5 अप्रैल 2025 तक लागू रहेंगे।