किरायेदारों और नौकरों की पूरी जानकारी जिला और पुलिस प्रशासन को देनी होगी

नवांशहर- जिला मजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है कि जिले की नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में रहने वाला कोई भी व्यक्ति यदि अपने घर/होटल/रेस्टोरेंट में किरायेदार/नौकर/पेइंग गेस्ट/नेपाली लांगड़ी रखता है, तो वह एक सप्ताह के भीतर अपनी जानकारी [email protected], [email protected] पर देने के लिए बाध्य होगा।

नवांशहर- जिला मजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है कि जिले की नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में रहने वाला कोई भी व्यक्ति यदि अपने घर/होटल/रेस्टोरेंट में किरायेदार/नौकर/पेइंग गेस्ट/नेपाली लांगड़ी रखता है, तो वह एक सप्ताह के भीतर अपनी जानकारी [email protected], [email protected] पर देने के लिए बाध्य होगा। 
उन्होंने कहा कि जिन मकान मालिकों ने अभी तक किराएदारों की जानकारी पुलिस को नहीं दी है, वे इस आदेश के जारी होने की तिथि से एक सप्ताह के अंदर-अंदर किराएदार की जानकारी (नाम, पिता का नाम, फोटो व आधार कार्ड) उक्त ई-मेल पर दें। 
उन्होंने बताया कि मकान मालिकों द्वारा रखे गए किराएदार/नौकर/पेइंग गेस्ट आदि कई बार नशेड़ी, असामाजिक व आपराधिक पृष्ठभूमि के होते हैं तथा किराए के मकानों व सार्वजनिक स्थानों पर शोर मचाते रहते हैं, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर बना रहता है, लेकिन मकान मालिक समय रहते इन किराएदारों की सूचना पुलिस में दर्ज नहीं करवाते। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उक्त आदेश लागू किया गया है। यह आदेश 24 जून 2025 तक लागू रहेगा।