
पराली जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस भी सक्रिय हो गई और गांवों में किसानों के साथ बैठक कर उन्हें पराली न जलाने को कहा.
एसएएस नगर, 8 नवंबर - सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को पराली जलाने पर सख्ती से रोक लगाने और पराली जलाने की स्थिति में संबंधित क्षेत्र के पुलिस प्रमुख को जिम्मेदार ठहराने के दिए गए निर्देश के बाद पराली जलाने से रोकने के लिए पुलिस भी सक्रिय हो गई है।
एसएएस नगर, 8 नवंबर - सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को पराली जलाने पर सख्ती से रोक लगाने और पराली जलाने की स्थिति में संबंधित क्षेत्र के पुलिस प्रमुख को जिम्मेदार ठहराने के दिए गए निर्देश के बाद पराली जलाने से रोकने के लिए पुलिस भी सक्रिय हो गई है। इस संबंध में डीएसपी सिटी 2 स. हरसिमरन सिंह बल ने आज सनेटा पुलिस चौकी के प्रभारी बलजिंदर सिंह के साथ सनेटा, तंगौरी, गीगे माजरा और आसपास के गांवों के बुजुर्गों और किसानों के साथ बैठक की और उन्हें पराली को आग न लगाने के लिए कहा।
इस मौके पर स. बल ने कहा कि अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है तो पुलिस उचित कानूनी कार्रवाई करेगी. उन्होंने कहा कि पराली जलाने से पर्यावरण को भारी नुकसान होता है और इससे मिट्टी की ऊपरी परत भी जल जाती है, जिससे धरती के मित्र कीट भी नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि पराली प्रबंधन के लिए सरकार सुपर सीडर मुहैया करा रही है, जिसके इस्तेमाल से फसल की पैदावार पर कोई असर नहीं पड़ता है.
इस अवसर पर उपस्थित ग्रामवासियों ने स. बल को पराली को आग न लगाने का आश्वासन दिया
