
सांसद अमृतपाल सिंह की 54 दिन की छुट्टी मंजूर
चंडीगढ़- केंद्र ने आज पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय को बताया कि खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह के लिए 54 दिन की छुट्टी मंजूर कर ली गई है। यह जानकारी मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति सुमित गोयल की खंडपीठ के समक्ष ऐसे समय में रखी गई जब लोकसभा अध्यक्ष ने हाल ही में अमृतपाल सिंह सहित सांसदों के अवकाश आवेदनों की जांच के लिए 15 सदस्यीय समिति का गठन किया था।
चंडीगढ़- केंद्र ने आज पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय को बताया कि खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह के लिए 54 दिन की छुट्टी मंजूर कर ली गई है। यह जानकारी मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति सुमित गोयल की खंडपीठ के समक्ष ऐसे समय में रखी गई जब लोकसभा अध्यक्ष ने हाल ही में अमृतपाल सिंह सहित सांसदों के अवकाश आवेदनों की जांच के लिए 15 सदस्यीय समिति का गठन किया था।
आज जब मामला फिर से सुनवाई के लिए आया तो भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्य पाल जैन ने अधिवक्ता धीरज जैन के साथ पीठ के समक्ष लोकसभा सचिवालय द्वारा 11 मार्च को जारी पत्र पेश किया। इस पत्र में 24 जून 2024 से 2 जुलाई 2024 तक, 22 जुलाई 2024 से 9 अगस्त 2024 तक तथा फिर 25 नवंबर 2024 से 20 दिसंबर 2024 तक 54 दिनों की अनुपस्थिति की छुट्टी प्रदान की गई। पत्र का संज्ञान लेते हुए पीठ ने कहा, "जहां तक याचिकाकर्ता की अपनी अनुपस्थिति के कारण संसद से निष्कासित किए जाने की आशंका का सवाल है, 11 मार्च का पत्र उनकी चिंताओं को दूर करता है।"
स्थानीय विकास परियोजनाओं के संबंध में स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संबंध में सांसदों और मंत्रियों से मिलने की अनुमति मांगने वाली याचिकाकर्ता की दूसरी याचिका का उल्लेख करते हुए पीठ ने कहा कि चूंकि संसदीय सत्र नियमों के तहत संचालित होते हैं, इसलिए याचिकाकर्ता के लिए यह उचित होगा कि वह लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष अपना मामला पेश करना पसंद करें।
खडूर साहिब से सांसद और 'वारिस पंजाब दे' संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। अमृतपाल सिंह ने वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एस.बैंस के माध्यम से दायर याचिका में संसदीय सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगी थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि संसद से उनकी लगातार अनुपस्थिति उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। अमृतपाल ने कहा कि यदि वह लगातार 60 दिनों तक संसद से अनुपस्थित रहे तो उनकी सीट रिक्त घोषित की जा सकती है, जिसका सीधा असर उनके संसदीय क्षेत्र खडूर साहिब के 19 लाख मतदाताओं पर पड़ेगा।
अमृतपाल सिंह ने कहा कि उन्होंने पिछले साल 30 नवंबर को संसद सत्र में भाग लेने के लिए लोकसभा अध्यक्ष से औपचारिक अनुमति मांगी थी। अमृतपाल को बताया गया कि वह पहले ही 46 दिनों से संसदीय बैठकों से अनुपस्थित हैं। डिप्टी कमिश्नर/जिला मजिस्ट्रेट से अनुरोध करने के बावजूद, अमृतपाल को कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिसके कारण उन्हें न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करनी पड़ी।
