दिल्ली उच्च न्यायालय ने इंजीनियर रशीद की याचिका पर एनआईए को नोटिस जारी किया

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने बारामुल्ला से सांसद अब्दुल रशीद शेख की याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को नोटिस जारी किया है। राशिद ने चल रहे संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगी है। उच्च न्यायालय ने एनआईए से यह भी कहा है कि यदि याचिका पर कोई आपत्ति हो तो वह हलफनामा दायर करे। उल्लेखनीय है कि हिरासत पैरोल के लिए उनकी पहली याचिका विशेष एनआईए अदालत ने खारिज कर दी थी। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति रजनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई 18 मार्च को सूचीबद्ध की गई है।

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने बारामुल्ला से सांसद अब्दुल रशीद शेख की याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को नोटिस जारी किया है। राशिद ने चल रहे संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगी है। उच्च न्यायालय ने एनआईए से यह भी कहा है कि यदि याचिका पर कोई आपत्ति हो तो वह हलफनामा दायर करे। उल्लेखनीय है कि हिरासत पैरोल के लिए उनकी पहली याचिका विशेष एनआईए अदालत ने खारिज कर दी थी।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति रजनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई 18 मार्च को सूचीबद्ध की गई है।
वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन सांसद अब्दुल रशीद शेख की ओर से पेश हुए और तर्क दिया कि वह चल रहे संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति मांग रहे हैं। इससे पहले, राशिद को फरवरी 2025 में संसद सत्र में भाग लेने के लिए दो दिन की हिरासत पैरोल दी गई थी।
एनआईए के विशेष लोक अभियोजक ने अदालत से नोटिस जारी करने और जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय देने का अनुरोध किया। पीठ ने दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि अगर सत्र खत्म हो गया है तो याचिका पर सुनवाई का क्या फायदा है?