नवनियुक्त पंचों व सरपंचों को प्रशिक्षण के दौरान विभागीय योजनाओं से किया अवगत

बलाचौर- आज नवनियुक्त पंचों व सरपंचों के प्रशिक्षण के दौरान बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय बलाचौर से सुपरवाइजर अंजलि द्वारा विभागीय योजनाओं के बारे में विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान बाल विकास परियोजना अधिकारी बलाचौर पूरन पंकज शर्मा ने उपस्थित पंचायत सदस्यों को महिला हेल्प लाइन 181 तथा बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 के बारे में जानकारी दी।

बलाचौर- आज नवनियुक्त पंचों व सरपंचों के प्रशिक्षण के दौरान बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय बलाचौर से सुपरवाइजर अंजलि द्वारा विभागीय योजनाओं के बारे में विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान बाल विकास परियोजना अधिकारी बलाचौर पूरन पंकज शर्मा ने उपस्थित पंचायत सदस्यों को महिला हेल्प लाइन 181 तथा बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 के बारे में जानकारी दी। 
उन्होंने कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है। इसको रोकने के लिए उपरोक्त अधिनियम के तहत विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा लड़के की 21 वर्ष निर्धारित की गई है तथा इस आयु से कम आयु में विवाह करने पर कानूनी दंड व सख्त सजा का प्रावधान है।
 इस अवसर पर अधिनियम के तहत अन्य प्रावधानों पर भी चर्चा की गई तथा बताया गया कि पंजाब सरकार द्वारा अधिनियम के तहत सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों तथा सभी सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के प्रिंसिपलों को बाल विवाह निषेध अधिकारी के रूप में मनोनीत किया गया है। 
इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित पंचायतों से अपील की कि वे गांवों में पंचायत बैठकों व आम सभाओं के दौरान इस अधिनियम के प्रावधानों पर आम जनता से चर्चा करें तथा यदि बाल विवाह से संबंधित कोई मामला उनके संज्ञान में आता है तो तुरंत सूचित करें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। इस अवसर पर मनजीत सिंह, सुखराज सिंह तथा एस.आई.आर.डी. के सभी पंचायत सदस्य उपस्थित थे।