स्ट्रीट वेंडरों की शिकायतों के समाधान के लिए विवाद निवारण समिति अधिसूचित

एसएएस नगर, 27 जनवरी, 2025: स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014 की धारा 20 और पंजाब स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) नियम 2015 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब के राज्यपाल ने स्ट्रीट वेंडरों से संबंधित विवादों को हल करने के लिए जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर (मोहाली) की विवाद निवारण समिति का पुनर्गठन किया है।

एसएएस नगर, 27 जनवरी, 2025: स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014 की धारा 20 और पंजाब स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) नियम 2015 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब के राज्यपाल ने स्ट्रीट वेंडरों से संबंधित विवादों को हल करने के लिए जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर (मोहाली) की विवाद निवारण समिति का पुनर्गठन किया है।
समिति के अध्यक्ष और सेवानिवृत्त सिविल जज (वरिष्ठ डिवीजन) रविंदर सिंह ने विवरण देते हुए कहा कि विवाद निवारण समिति जिले के सभी स्थानीय निकायों से निपटेगी और इसका मुख्यालय नगर निगम मोहाली में होगा। समिति के अन्य दो सदस्यों में सुरजीत सिंह, सेवानिवृत्त सहायक आयुक्त एमसी मोहाली और सामाजिक कार्यकर्ता जशनप्रीत कौर शामिल थे।