एडीसी ने कंट्रीवाइड सर्विसेज फर्म का लाइसेंस रद्द किया

साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 09 जनवरी 2025: पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के ने कंट्रीवाइड सर्विसेज फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया है।

साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 09 जनवरी 2025: पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के ने कंट्रीवाइड सर्विसेज फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
जानकारी देते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के ने बताया कि कंट्रीवाइड सर्विसेज फर्म एससीओ नंबर:41, द्वितीय तल, फेज-3-बी-1, मोहाली, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर की मालिक मनजीत कौर पुत्री लखवीर सिंह, निवासी गांव व डाकघर-चूनी कलां, तहसील-बस्सी पठाना, जिला श्री फतेहगढ़ साहिब; मकान नंबर 246, द्वितीय तल, फेस-3-बी-1, मोहाली, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर के निवासी को दिनांक 21.09.2015 को ट्रैवल एजेंसी लाइसेंस नंबर 30/एमसी-2 जारी किया गया था। इस लाइसेंस की वैधता दिनांक 20.09.2020 को समाप्त हो गई है। 
अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि अधिनियम के अनुसार लाइसेंस की समाप्ति से दो महीने पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होता है। इस संबंध में कार्यालय व आवासीय पते के पंजीकृत पत्र की रसीद न मिलने, लाइसेंसधारक द्वारा अधिनियम/नियम व एडवाइजरी के अनुसार मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत न करने, लाइसेंस का नवीनीकरण न करवाने तथा नोटिस का जवाब न देने/स्पष्टीकरण न देने, लाइसेंस की धाराओं का पालन न करने के कारण फर्म व लाइसेंसधारक ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत उल्लंघन किया है। 
अतः उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंट्रीवाइड सर्विसेज फर्म को जारी लाइसेंस संख्या 30/एमसी-2, दिनांक 21.09.2015 को तुरंत प्रभाव से निरस्त/रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा, अधिनियम/नियमों के अनुसार यदि भविष्य में उक्त कंपनी/फर्म/साझेदारी या उसके लाइसेंसधारियों/फर्म के निदेशकों/भागीदारों के खिलाफ कोई शिकायत आदि प्राप्त होती है, तो उक्त कंपनी/निदेशक/भागीदार/लाइसेंसधारी इसके लिए हर तरह से जिम्मेदार होंगे तथा इसकी भरपाई के लिए भी जिम्मेदार होंगे।