विशेष लोक अदालत 18 जुलाई को

अंबाला, 15 जुलाई:- हरियाणा राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, पंचकूला और जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, अंबाला के निर्देशों के अनुसार, एन.आई. एक्ट से संबंधित मामलों के लिए एक विशेष लोक अदालत 18 जुलाई, 2026 को जिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स, अंबाला में आयोजित की जाएगी। 
इस विशेष लोक अदालत का उद्देश्य आपसी समझौते और दोस्ताना तरीकों से एन.आई. एक्ट की धारा 138 से संबंधित लंबित मामलों के निपटारे को तेज करना है, जिससे पक्षों का समय और पैसा दोनों की बचत होती है और न्यायिक प्रक्रिया को सरल और सुचारू बनाया जाता है। 
जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, अंबाला सभी संबंधित पक्षों, वकीलों और आम जनता से अपील करता है कि वे बड़ी संख्या में इस विशेष लोक अदालत का लाभ उठाएं और आपसी सहमति से अपने केसों का निपटारा करवाएं।