12 सितंबर को जिले की सभी अदालतों में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 11 सितंबर:- राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी शेड्यूल अनुसार 12 सितंबर, 2026 को जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर की सभी अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जा रही है। यह लोक अदालत श्री अतुल कसाना, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एस.ए.एस. नगर की अगुवाई में आयोजित की जाएगी।
इस लोक अदालत के दौरान राजीनामा योग्य फौजदारी केस, चेक बाउंस केस, बैंक रिकवरी केस, वैवाहिक झगड़े, एम.ए.सी.टी. केस, श्रम संबंधी झगड़े, लैंड एक्विजिशन केस, पानी के बिलों से संबंधित मामले, माल विभाग से संबंधित केस और हर तरह के दीवानी केस विचारे जाएंगे।
इस संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-चेयरपर्सन, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, एस.ए.एस. नगर के निर्देशों अनुसार श्रीमती मेघा धालीवाल, सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा केंद्र और पंजाब सरकार के विभिन्न विभागों, बैंकों, बीमा कंपनियों, टेलीफोन विभाग, जल आपूर्ति और सेनिटेशन विभाग आदि के अधिकारियों के साथ समय-समय पर मीटिंगें की गई हैं। इन मीटिंगों के दौरान विभिन्न अदालतों में लंबित केसों को राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए आपसी सहमति से निपटाने के लिए प्रेरित किया गया।
उन्होंने बताया कि ऐसे केस, जो अभी किसी भी अदालत में दायर नहीं किए गए हैं और उपरोक्त श्रेणियों के अधीन आते हैं, वे भी लोक अदालत में निपटारे के लिए लाए जा सकते हैं।
लोक अदालत के फायदों के बारे में जानकारी देते हुए श्रीमती मेघा धालीवाल ने बताया कि लोक अदालत के जरिए केस का निपटारा होने की सूरत में अदा की गई कोर्ट फीस वापस कर दी जाती है। इसके अलावा, लोक अदालत के फैसले के खिलाफ आम तौर पर कोई अपील नहीं होती, जिससे संबंधित पक्षों को समय और खर्च की बचत होती है।