निजी प्ले-वे स्कूलों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 18 जून: सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग ने बच्चों के समग्र विकास के लिए "प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा" के क्षेत्र में काम कर रहे निजी स्कूलों/संस्थाओं/प्ले-वे स्कूलों के पंजीकरण के लिए अधिसूचना जारी की है।
इस संबंध में, विभाग ने जिला एसएएस नगर के तहत 3-6 साल के बच्चों के लिए ईसीसीई क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं का पंजीकरण शुरू कर दिया है और पंजीकरण अनिवार्य करने के लिए, कोई भी व्यक्ति तुरंत जिला कार्यक्रम अधिकारी एसएएस नगर, जिला प्रशासनिक परिसर सेक्टर-76 मोहाली के कार्यालय से संपर्क कर सकता है।
जिले के तहत चल रहे प्ले-वे स्कूलों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है।
