रेलवे ने यात्रा के दौरान सामान संबंधी नियम तय किए

जैतो, 8 जून:- उत्तर रेलवे के फिरोजपुर डिवीजन ने सोमवार को जारी एक प्रेस रिलीज में कहा कि भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए रेल यात्रा के दौरान सामान की ढुलाई संबंधी नियम स्थापित किए हैं। रेलवे नियम विभिन्न श्रेणियों के कोचों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अधिकतम सामान सीमा निर्धारित करते हैं। निर्धारित सीमा से अधिक सामान ले जाने पर नियमों के अनुसार जुर्माना लगाया जा सकता है। 
यात्री सामान वैन के माध्यम से निर्धारित सीमा से अधिक सामान बुक और ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। कोच क्लास के आधार पर सामान सीमाएं इस प्रकार हैं: फर्स्ट एसी के लिए 70 किलोग्राम, सेकंड एसी के लिए 50 किलोग्राम, थर्ड एसी के लिए 40 किलोग्राम, स्लीपर क्लास के लिए 40 किलोग्राम, और सेकंड क्लास के लिए 35 किलोग्राम। 
उत्तर रेलवे के फिरोजपुर डिवीजन के सीनियर कमर्शियल मैनेजर श्री बसंत कुमार ने सभी यात्रियों से अपील की है कि वे निर्धारित सीमाओं के भीतर सामान लेकर जाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी यात्रा के साथ-साथ अन्य यात्रियों की यात्रा भी सुरक्षित, सुचारू और सुखद रहे।