'पंजाब राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा-2024'
नवांशहर: जिला मजिस्ट्रेट, शहीद भगत सिंह नगर राजेश धीमान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं; रविवार 1 दिसंबर 2024 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होने वाली पंजाब राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा-2024 के दौरान; किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों और नोडल केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वरिष्ठ पुलिस कप्तान, शहीद भगत सिंह नगर और जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) शहीद भगत सिंह नगर इन आदेशों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होंगे। यह आदेश 1 दिसंबर 2024 को एक दिन के लिए लागू रहेगा.
जारी आदेशों में कहा गया है कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन ने अपने अर्ध-सरकारी पत्र के माध्यम से लिखा है कि पंजाब सरकार 1 दिसंबर 2024 (रविवार) को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक शहीद भगत सिंह नगर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर पंजाब राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा-2024 आयोजित कर रही है।
इनमें सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल लंगरोआ, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल काहमा, दोआबा आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल नवांशहर, डॉ. आसा नंद आर्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल राहों रोड नवांशहर, दोआबा सिख नेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल नवांशहर और जेएसएफएच खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल नवांशहर शामिल हैं। .
इस परीक्षा के सफल संचालन के लिए किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों और नोडल केंद्रों के आसपास धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी करना आवश्यक है।
