पंजाब सरकार ने मीडिया मान्यता आवेदन की समय सीमा बढ़ाई
पंजाब सूचना और जनसंपर्क निदेशालय (DIPR) ने मीडिया कर्मियों के लिए मान्यता कार्ड और वाहन पास के लिए आवेदन करने की समय सीमा बढ़ाने की घोषणा की है। नवीनतम निर्देशों के अनुसार, पत्रकार अब 1 अप्रैल, 2025 तक साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर, मोहाली में जिला जनसंपर्क कार्यालय में अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। यह निर्णय 12 मार्च, 2025 को जारी किए गए दिशानिर्देशों और 18 मार्च, 2025 को किए गए अद्यतनों के बाद लिया गया है।
मान्यता प्रक्रिया से संबंधित मुख्य विवरण इस प्रकार हैं:
योग्यता: केवल वे पत्रकार जो जिला मुख्यालय, तहसील, ब्लॉक या उप-तहसील में तैनात हैं, आवेदन करने के लिए पात्र हैं। आवेदकों को अपने पोस्टिंग स्थान का स्पष्ट दस्तावेज़ प्रदान करना होगा।
मान्यता आवश्यकताएँ: आवेदकों को DAVP (CBC) के तहत सूचीबद्ध समाचार पत्रों, पंजाब जनसंपर्क विभाग के साथ पंजीकृत वेबसाइटों या वेब चैनलों, या सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित सैटेलाइट चैनलों से संबंधित होना चाहिए।
प्रस्तुति दिशा-निर्देश: आवेदन व्यक्तिगत रूप से आवश्यक दस्तावेजों के साथ कार्यालय समय के दौरान जमा किए जाने चाहिए। ऑनलाइन प्रस्तुतियाँ या ईमेल आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
अतिरिक्त शर्तें: मान्यता कार्ड केवल वर्ष में एक बार जारी किए जाएंगे। राजनीतिक संबद्धता या गतिविधियों से आवेदक अयोग्य हो सकते हैं। नए आवेदनों के लिए पुलिस सत्यापन अनिवार्य है।
मान्यता कार्डों के नवीनीकरण के लिए, पत्रकारों को पंजाब सरकार के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 20 मार्च, 2025 तक आवेदन करना होगा। यह पोर्टल आवेदकों को उनके आवेदन की स्थिति ट्रैक करने और आपत्तियों का समाधान करने की अनुमति देता है।
अधिक सहायता के लिए, आवेदक जिला जनसंपर्क कार्यालय के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं: श्रीमती दलबीर कौर (+91-9465446825), श्री संदीप सिंह (+91-9592652900), और श्रीमती हरविंदर कौर (+91-9592706973)।
