जिले में हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन, सोशल मीडिया पर प्रदर्शन पर रोक
नवांशहर: जिला मजिस्ट्रेट शहीद भगत सिंह नगर राजेश धीमान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला नवांशहर में किसी भी प्रकार के मैरिज पैलेस/रिसॉर्ट, मेले, धार्मिक स्थान, जुलूस, बारात, शादी पार्टियों या अन्य समारोहों/सार्वजनिक समारोहों और शैक्षणिक संस्थानों में हथियार/हथियार ले जाने और प्रदर्शित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
इसके अलावा उक्त प्रतिबंध हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन, सोशल मीडिया पर प्रदर्शन पर भी लागू होगा। जिलाधिकारी के मुताबिक इस प्रतिबंध/निषेध के दायरे में हथियार या हिंसा का महिमामंडन करने वाले गाने भी शामिल हैं.
इसके अलावा वरिष्ठ पुलिस कप्तान शहीद भगत सिंह नगर अलग-अलग इलाकों में रैंडम चेकिंग करेंगे. किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाला भाषण देने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 31 जनवरी 2025 तक लागू रहेगा.
