Mohali court sends Bikram Majithia to seven-day police remand.

मोहाली, 26 जून - मोहाली जिला अदालत ने शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को ड्रग मनी और आय से अधिक संपत्ति मामले में सात दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। हालांकि, विजिलेंस टीम ने अदालत में बहस के दौरान मजीठिया की 12 दिन की रिमांड मांगी थी।
मजीठिया को अब 2 जुलाई को फिर से अदालत में पेश किया जाएगा। विजिलेंस टीम ने अकाली नेता को पिछले दिन अमृतसर के ग्रीन एवेन्यू स्थित उनके आवास से हिरासत में लिया था।
इससे पहले आज दोपहर करीब 12 बजे अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को मोहाली जिला अदालत में पेश किया गया। अदालत में पेशी के मद्देनजर जिला अदालत परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था।
बुधवार को हिरासत में लिए जाने के बाद उन्हें यहां फेज-8 स्थित विजिलेंस ब्यूरो मुख्यालय लाया गया।
पूछताछ के बाद मजीठिया को आज मोहाली अदालत में पेश किया जाना है। डीआईजी रूपनगर रेंज हरचरण सिंह भुल्लर और मोहाली एसएसपी हरमनजीत सिंह हंस खुद सुरक्षा व्यवस्था का नेतृत्व कर रहे हैं। मोहाली कोर्ट के दोनों गेटों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। 
इस बीच मीडिया को कोर्ट परिसर में प्रवेश की इजाजत नहीं है और कर्मचारियों को भी पहचान पत्र दिखाने के बाद ही परिसर में प्रवेश करने दिया जा रहा है। इस बीच बिक्रम मजीठिया के वकील एडवोकेट अर्शदीप सिंह कलेर और वकीलों की एक टीम कोर्ट पहुंच गई है। 
यूथ अकाली दल के अध्यक्ष सरबजीत सिंह झिंजर और अलग-अलग जगहों से अकाली वर्कर मौके पर पहुंचने लगे हैं। इस बीच जैसे ही बड़ी संख्या में अकाली वर्कर मोहाली कोर्ट के बाहर इकट्ठा होने लगे तो पुलिस ने वहां मौजूद दो दर्जन से ज्यादा अकाली नेताओं और वर्करों को हिरासत में ले लिया और बसों में डालकर अपने साथ ले गए। इस दौरान हिरासत में लिए गए नेताओं में परविंदर सिंह सोहाना समेत अन्य सीनियर नेता शामिल हैं। 
उल्लेखनीय है कि पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के एआईजी स्वर्णदीप सिंह के बयानों पर पूर्व अकाली मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ 25 जून को विजिलेंस ब्यूरो के मोहाली मुख्यालय में एफआईआर नंबर 22 के तहत पीबी एक्ट 1988 की धारा 13(1)बी, आर/डब्ल्यू 13(2) और संशोधन एक्ट 2018 के तहत मामला दर्ज किया गया है।