प्रधानाचार्य की पदोन्नति हेतु शैक्षणिक योग्यता संबंधी पत्र जारी।

मोहाली- गवर्नमेंट स्कूल लेक्चरर यूनियन, पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष संजीव कुमार और प्रदेश प्रेस सचिव रणबीर सिंह सोहल ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग ने एक पत्र जारी कर स्पष्ट किया है कि प्रधानाचार्य के पद के लिए स्नातकोत्तर शैक्षणिक योग्यता आवश्यक है, लेकिन स्नातकोत्तर में सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 50% अंक और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग वर्ग के लिए 45% अंक की शर्त लागू नहीं होती। उन्होंने इस स्पष्टीकरण के लिए माननीय शिक्षा मंत्री श्री हरजोत सिंह बैंस और माननीय शिक्षा सचिव श्रीमती आनंदिता मित्रा का आभार व्यक्त किया।
गवर्नमेंट स्कूल लेक्चरर यूनियन, पंजाब के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जगतार सिंह सैदोके, महासचिव बलराज बाजवा और महासचिव रविंदरपाल सिंह बैंस ने प्रमुख शिक्षा सचिव को बताया कि पंजाब के 1000 से अधिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रधानाचार्यों से विहीन हैं और हर महीने सैकड़ों लेक्चरर 25 वर्षों की सेवा और पदोन्नति की प्रतीक्षा के बाद निराश होकर सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमन शर्मा और अवतार सिंह धनोआ ने बताया कि वेतन भत्ते, डीए की किश्तें और बकाया राशि जारी न होने से शिक्षा विभाग के शिक्षण कर्मचारियों में भारी रोष है। संघ के राज्य नेताओं ने जिला शिक्षा अधिकारियों से मुख्यालय में उप निदेशक और संयुक्त निदेशक के रिक्त पदों को भरने का अनुरोध किया है ताकि विभाग को अनुभवी अधिकारियों की सेवाओं का लाभ मिल सके।
इस बैठक में अमरजीत सिंह वालिया, जसपाल सिंह वालिया और बलजीत सिंह सहित अन्य नेता मौजूद थे।