अनाधिकृत स्थानों पर मृत पशुओं को डालने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी
पटियाला, 10 जनवरी - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनुप्रिता जोहल ने पटियाला जिले की सीमा के भीतर हड्डा रोड़ी के लिए नगर निगम/नगर परिषदों/नगर पंचायतों/पंचायतों द्वारा निर्धारित स्थान के अलावा अन्य अनधिकृत स्थानों पर मृत मवेशियों/जानवरों को फेंकने के खिलाफ सख्त आदेश जारी किए हैं। .निषेधाज्ञा आदेश जारी कर दिए गए हैं वहीं यह भी आदेश जारी किए गए हैं कि मृत पशु को सरकार द्वारा निर्धारित स्थान (हाड़ा रोड़ी) पर ही फेंका जाए।
ये आदेश 8 मार्च 2024 तक लागू रहेंगे. आदेश में कहा गया है कि ऐसा देखा गया है कि कई लोग अपने पालतू जानवरों/जानवरों की मृत्यु के बाद मृत पशुओं/जानवरों को सरकार द्वारा निर्धारित स्थान (हाड़ा रोड़ी) पर अनाधिकृत (सार्वजनिक/आवासीय) स्थान पर फेंक देते हैं। ऐसा करने से उस स्थान के आसपास बदबू और गंदगी फैलती है और बीमारी फैलने का भी डर रहता है।
अतः आम जनता की जनहानि एवं आर्थिक असुविधा को देखते हुए सख्त एवं आवश्यक कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
