हरियाणा लोकायुक्त ने शिकायतों के लिए नया हलफनामा फॉर्म जारी किया

चंडीगढ़, 6 जून - हरियाणा सरकार ने हरियाणा लोकायुक्त (कार्य, शक्तियां, जांच और अन्वेषण) नियम, 2008 में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए एक नया हलफनामा फॉर्म (फॉर्म-II) लागू किया है।
संशोधित नियमों के अनुसार, अब लोकायुक्त के समक्ष शिकायत दर्ज करने वाले शिकायतकर्ताओं को तीन रुपये के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर हलफनामा तैयार करना होगा। इस हलफनामे को किसी नोटरी, शपथ आयुक्त या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से सत्यापित कराना अनिवार्य होगा।
मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, शिकायतकर्ता को यह सत्यापित करना होगा कि वह स्वयं इस मामले में शिकायतकर्ता है। शिकायत में दिए गए तथ्यों को उन्होंने स्वयं पढ़ा या पढ़वाया है और उन्हें सही ढंग से समझा है।
 इससे पहले उन्होंने हरियाणा लोकायुक्त के समक्ष ऐसी कोई अन्य शिकायत या आवेदन दायर नहीं किया है। शिकायत में दिए गए तथ्य उनकी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना या दस्तावेजों पर आधारित हैं, जिन्हें वे सत्य मानते हैं।