डीएलएसए ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया

नवांशहर/राहों - 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी शहीद भगत सिंह नगर ने राष्ट्रीय मजदूर संगठन (एनएलओ) के सहयोग से विभिन्न स्थानों पर कानूनी जागरूकता कैंप लगाए।
 इन शिविरों के दौरान प्राधिकरण के पैरा लीगल वालंटियर एवं जिला बाल संरक्षण टास्क फोर्स के सदस्य राज्य बालदेव भारती (राज्य पुरस्कार प्राप्त) ने बताया कि... भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39ए के प्रावधानों के अनुसार, सरकार समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को कानूनी सहायता प्रदान करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्याय प्रणाली उनकी पहुंच में हो। इसलिए प्राधिकरण ने समाज के गरीब एवं कमजोर वर्गों को उनके कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने हेतु टोल फ्री नंबर-1968 जारी किया है।
 उन्होंने बच्चों के संरक्षण के लिए ‘पोक्सो एक्ट-2012’ तथा ‘किशोर न्याय अधिनियम-2015’ के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। बलदेव भारती ने कहा कि बाल शोषण के खिलाफ चाइल्ड हेल्पलाइन-1098, महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ महिला हेल्पलाइन-1091 तथा पुलिस सहायता के लिए पुलिस हेल्पलाइन-112 पर कॉल किया जा सकता है। उन्होंने ‘निर्माण श्रमिक कल्याण अधिनियम-1996’ तथा ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम-2005’ के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के अधिकारों एवं कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी।