District Legal Services Authority organized Jail Lok Adalat in Central Jail
होशियारपुर- पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के सदस्य सचिव के दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के चेयरमैन दिलबाग सिंह जौहल के आदेशों के तहत सीजेएम-कम-जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के सचिव राजपाल रावल द्वारा स्थानीय सेंट्रल जेल में जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें छोटे-मोटे अपराधों के मामलों की सुनवाई की गई तथा उन मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया।
इसके साथ ही जेल की साफ-सफाई तथा रसोई में बनने वाले खाने का जायजा लिया गया तथा अस्पताल में भर्ती मरीजों की स्थिति का पता लगाया गया। इस अवसर पर लीगल एड डिफेंस काउंसिल के प्रधान विशाल कुमार तथा काउंसिल की सहायक निहारिका भी मौजूद थीं। इसी प्रकार सीजेएम-कम-जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के सचिव राजपाल रावल द्वारा लीगल लिटरेसी क्लब सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जेजो में सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों को “पंजाब अपराध पीड़ित मुआवजा योजना 2017” तथा “यौन उत्पीड़न/अन्य अपराधों की शिकार महिलाओं/लड़कियों के लिए मुआवजा योजना 2018” के बारे में जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि पंजाब के सभी जिला व सब-डिवीजन स्तर पर फ्रंट ऑफिस खोले गए हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर अदालत में केस दायर करना चाहता है तो अथॉरिटी फ्री लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में दी गई आठ श्रेणियों के तहत मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करती है, जिसमें महिलाएं, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, कैदी, बाढ़/भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ित/बेसहारा, मानसिक रूप से बीमार, औद्योगिक श्रमिक, एससी/एसटी, ट्रांसजेंडर और हर वह व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 3 लाख से कम है, वह फ्रंट ऑफिस में जाकर रिटेनर एडवोकेट और पैरा लीगल वालंटियर के माध्यम से आवेदन पत्र भरकर मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है।
जिस व्यक्ति को प्राधिकरण द्वारा मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाती है, उसके केस की पैरवी के लिए नियुक्त वकील को प्राधिकरण द्वारा केस फीस, तलवाना व गवाह खर्च तथा अन्य विविध खर्चों का भुगतान किया जाता है। इस अवसर पर स्कूल के प्रिंसिपल व अध्यापकगण विशेष रूप से उपस्थित थे। अंत में जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण होशियारपुर के कर्मचारी राकेश कुमार सेवादार द्वारा मुफ्त कानूनी सेवाओं से संबंधित प्रचार सामग्री वितरित की गई।
