कोविड-19 के दौरान तब्लीगी जमात के उपस्थित लोगों की मेजबानी से संबंधित मामले खारिज
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कोविड-19 महामारी के दौरान मार्च 2020 में तब्लीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल विदेशी लोगों की मेजबानी करने के आरोप में 70 भारतीय नागरिकों के खिलाफ दर्ज 16 मामलों को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने फैसला सुनाते हुए कहा, "आरोपपत्र रद्द किए जाते हैं।"
अदालत ने 70 भारतीयों से संबंधित 16 याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया, जिनका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता आशिमा मंडला ने किया। इस संबंध में विस्तृत फैसले का इंतजार है।
दिल्ली पुलिस ने मार्च 2020 में विदेशी लोगों की मेजबानी के लिए दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा था कि आरोपी स्थानीय निवासियों ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए जारी आवाजाही प्रतिबंध आदेशों का उल्लंघन करते हुए निज़ामुद्दीन मरकज़ में आए उपस्थित लोगों को शरण दी थी।
