जिले में हथियारों के सार्वजनिक व सोशल मीडिया प्रदर्शन पर प्रतिबंध

नवांशहर- जिला मजिस्ट्रेट शहीद भगत सिंह नगर अंकुरजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में किसी भी प्रकार के मैरिज पैलेस/रिजॉर्ट, मेले, धार्मिक स्थल, जुलूस, बारात, शादी पार्टी या अन्य कार्यक्रम/सार्वजनिक समारोह तथा शैक्षणिक संस्थानों में हथियार/हथियार ले जाने व प्रदर्शित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। 
इसके अलावा हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन, सोशल मीडिया पर प्रदर्शन पर भी उक्त प्रतिबंध लागू रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार हथियारों या हिंसा का महिमामंडन करने वाले गाने भी इस प्रतिबंध/निषेध के दायरे में शामिल हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शहीद भगत सिंह नगर द्वारा अलग-अलग क्षेत्रों में औचक निरीक्षण किया जाएगा।
 किसी भी समुदाय के खिलाफ अभद्र भाषा बोलने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी तथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह पेट्रोल पंपों और बैंकों में डकैती और लूटपाट की घटनाओं को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने एक अलग आदेश के जरिए जिले के हर बैंक और पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य घोषित किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट के मुताबिक इन सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग क्षमता कम से कम 7 दिनों की होनी चाहिए।
 इस आदेश को लागू करवाने की जिम्मेदारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शहीद भगत सिंह नगर, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक शहीद भगत सिंह नगर और लीड बैंक मैनेजर जिला शहीद भगत सिंह नगर की होगी। उक्त दोनों आदेश 31 मई 2025 तक लागू रहेंगे।