गायों/मवेशियों को बेसहारा छोड़ने पर रोक, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

नवांशहर- जिला मैजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने आज भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम की धारा 163 के तहत जिले में किसी भी स्थान पर गायों/मवेशियों को बेसहारा छोड़ने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
 ये आदेश 08 जनवरी 2026 तक लागू रहेंगे। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों जिले के गांव भान मजारा में कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने बेसहारा गायों/मवेशियों को सूखी नहर में छोड़ दिया था, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए जिला प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। 
आदेशों के अनुसार गायों को इस तरह बेसहारा छोड़ने से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं और इनसे जानमाल की हानि होने से कानून व्यवस्था की स्थिति भी पैदा हो सकती है। पशुओं को बेसहारा छोड़ने से सड़क दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं, इसलिए पशुओं को बेसहारा न छोड़ा जाए।