पाँच या अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध

नवांशहर- जिला मजिस्ट्रेट, शहीद भगत सिंह नगर राजेश धीमान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शहीद भगत सिंह नगर जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने, नारे लगाने/भड़काऊ भाषण देने तथा बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थानों पर जुलूस/सभा/रैली निकालने पर प्रतिबंध है।
यह प्रतिबंध 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगा। उन्होंने कहा कि विशेष परिस्थितियों में उप-मंडल मजिस्ट्रेट से पूर्वानुमति लेकर सार्वजनिक सभाएं, जुलूस या रैलियां आयोजित की जा सकेंगी। संबंधित उप-मंडल मजिस्ट्रेट इस प्रयोजन के लिए अनुमोदन प्रदान करते समय भारत सरकार, पंजाब सरकार और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों को ध्यान में रखेंगे।
उन्होंने सैन्य कर्मियों और पुलिस/सेना वर्दी में सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान तथा शादियों/शोक समारोहों/धार्मिक स्थानों और संस्थानों में भगवान की स्तुति गाने पर इस प्रतिबंध से छूट दी है।