बिना अनुमति वृक्षों की कटाई पर रोक वन मण्डल अधिकारी

करनाल, 26 मार्च: वन मण्डल अधिकारी ने बताया कि  माननीयएनजीटी( NGT )न्यायालय, दिल्ली द्वारा वृक्षों की कटाई को लेकर कड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जारी आदेशों के अनुसार अधिसूचित छूट प्राप्त श्रेणी में सफेदा, पापलर, बकैन, बांस, शहतूत, अमरूद और अलैन्थस प्रजातियों के वृक्षों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वृक्षों को काटने से पूर्व वन मंडल अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है। बिना अनुमति के अन्य प्रजातियों के पेड़ों की कटाई पर पूर्णतः रोक है।
उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति अथवा संस्थान बिना अनुमति के प्रतिबंधित प्रजातियों का अवैध कटान करता पाया जाता है, तो माननीय एनजीटी न्यायालय द्वारा निर्धारित निर्देशों के अनुसार, काटे गए वृक्ष की राशि का जुर्माना वसूला जाएगा। इसके साथ ही प्रत्येक एक वृक्ष की कटाई के बदले तीन नए पौधे लगाना और लगाए गए पौधों की 5 वर्षों तक सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति या संस्थान की होगी।
वन मंडल अधिकारी ने अपील की है कि सभी नागरिक पर्यावरण संरक्षण में सहयोग दें और कानून का उल्लंघन करने से बचें।