चुनाव के मद्देनजर हथियार ले जाने पर पाबंदी जिला मजिस्ट्रेट

बठिंडा/मौड़ मंडी, 14 मई : जिला मजिस्ट्रेट श्री राजेश धीमान, आईएएस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम बठिंडा और जिला बठिंडा के अधीन आने वाली नगर परिषदों व नगर पंचायतों में, जहाँ 26 मई 2026 को चुनाव होने हैं, हर प्रकार के हथियार ले जाने पर पाबंदी लगा दी है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह पाबंदी लगाई गई है। आदेशों के तहत यह पाबंदी केवल उन्हीं क्षेत्रों में लागू होगी जहाँ नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों के चुनाव होने हैं। ये आदेश 1 जून 2026 तक लागू रहेंगे।