सार्वजनिक स्थानों पर आग्नेयास्त्र और धारदार हथियार ले जाने पर प्रतिबंध

पटियाला, 8 जून -पटियाला के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनता के हित में शांति बनाए रखने के लिए दंड संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 'सार्वजनिक स्थानों 'पटियाला जिले की सीमा के भीतर। इसमें आग्नेयास्त्र, गोला-बारूद, विस्फोटक, ज्वलनशील वस्तुएं, तेज हथियार जैसे गदा, भाले, त्रिशूल आदि शामिल हैं। इसे ले जाना वर्जित है
ये आदेश जिले में 5 अगस्त 2024 तक लागू रहेंगे। यह आदेश दिव्यांग/वृद्ध व्यक्तियों (जो छड़ी के सहारे के बिना नहीं चल सकते) एवं ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों/पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा।