सहायक कमिश्नर जनरल ने राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की
संगरूर, 03 जून:- भारत चुनाव आयोग, नई दिल्ली द्वारा पंजाब राज्य में वोटर सूचियों की स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न (एस आई आर) के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न की जारी की गई हिदायतों के बारे में जानकारी देने के लिए दफ्तर डिप्टी कमिश्नर, संगरूर में जिला चुनाव अधिकारी के दिशा-निर्देशों के तहत सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के जिला अध्यक्षों/सचिवों/प्रतिनिधियों के साथ सहायक कमिश्नर (जनरल), संगरूर की अध्यक्षता में बैठक की गई।
इस दौरान उन्हें पंजाब राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न-2026 के संशोधित कार्यक्रम के बारे में सूचित किया गया, जिसके अनुसार अब वोटर सूची की ड्राफ्ट पब्लिकेशन 03.08.2026 को की जानी है। दावे और आपत्तियां 03.08.2026 से 02.09.2026 तक ली जाएंगी, जिनका निपटारा 03.08.2026 से 28.09.2026 तक करते हुए 01.10.2026 को वोटर सूची की अंतिम पब्लिकेशन की जाएगी।
भारत चुनाव आयोग द्वारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न-2026 के संबंध में वर्ष 2003 की वोटर सूची के साथ मौजूदा वोटर सूची की मैपिंग करने के लिए 07.06.2026 दिन रविवार को सुबह 10:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक स्पेशल कैंप लगाने की हिदायत जारी की गई है। इस कैंप के दौरान मतदाताओं की सुविधा के लिए सभी बी.एल.ओ. अपने संबंधित पोलिंग बूथों पर उपस्थित रहेंगे। सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों से अपील की गई कि वे अपनी पार्टी के बी.एल.ए. को 07.06.2026 को सभी पोलिंग बूथों पर लगने वाले स्पेशल कैंपों में शामिल होने के लिए सूचित करें।
पंजाब राज्य में 25 जून 2026 से 24 जुलाई 2026 तक बी.एल.ओ. घर-घर जाकर इन्यूमिरेशन फॉर्म भरवाएंगे। हालांकि सभी मतदाताओं के लिए SIR के तहत फॉर्म भरना अनिवार्य है, फिर भी मैप किए गए मतदाताओं के लिए यह प्रक्रिया काफी आसान होगी।
स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न के काम के लिए जिला संगरूर के कुल 1006 बूथों पर 1006 बी.एल.ओ., 107 बी.एल.ओ. सुपरवाइजर और 05 चुनाव पंजीकरण अधिकारी, 10 सहायक चुनाव पंजीकरण अधिकारी तैनात किए गए हैं।
स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न का उद्देश्य जिले के प्रत्येक नागरिक को वोटर सूची में शामिल करना और अयोग्य व्यक्तियों को वोटर सूची से बाहर करना है। दोहरी वोट रखना भारतीय संविधान के अनुसार दंडनीय अपराध है, जिसके लिए एक साल तक की कैद की सजा हो सकती है। यदि कोई मतदाता एस आई आर के तहत इन्यूमिरेशन फॉर्म नहीं भरता है, तो उसे ड्राफ्ट वोटर सूची में शामिल नहीं किया जाएगा, जो 03.08.2026 को प्रकाशित होगी।
बैठक के दौरान सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों से अपील की गई कि वे बी.एल.ओ. को पूरा सहयोग दें और प्रत्येक पोलिंग बूथ के लिए बी.एल.ए. नियुक्त करें। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और चुनाव तहसीलदार श्रीमती परमजीत कौर उपस्थित थीं।
