शस्त्र धारकों को 22 मार्च तक अपने शस्त्र जमा कराने के आदेश दिए गए
पटियाला, 17 – आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मैडम कंचन ने जिला पटियाला के असलहा धारकों को अपने लाइसेंसी असलहे 22 मार्च 2024 शाम 5 बजे तक स्थानीय पुलिस स्टेशन या लाइसेंसी असलहा डीलरों के पास जमा करवाने के निर्देश जारी किए हैं। अपर जिला दंडाधिकारी-सह-अपर उपायुक्त मैडम कंचन ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के एकतरफा आदेश जारी किए गए हैं। जो 15 मई 2024 तक लागू रहेंगे। मैडम कंचन ने कहा कि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर जिला पटियाला में कानून व्यवस्था बनाए रखने, लोगों के हित में शांति बनाए रखने और आगामी चुनावों को सुचारु और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए हथियार धारकों अपने हथियार जमा कराने जरूरी है. यह इसलिए जरूरी है ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे.
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए ये आदेश सेना कर्मियों, अर्धसैनिक बलों, बावर्दी पुलिस कर्मियों और बैंकों में गार्डों पर लागू नहीं होंगे।
