अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने विभिन्न फर्मों के लाइसेंस किए रद्द

फिरोजपुर 04 अगस्त:- अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट फिरोजपुर डॉ. अमनदीप कौर (पी.सी.एस.) ने बताया कि पंजाब मानव तस्करी रोकथाम अधिनियम 2012 के तहत पंजाब मानव तस्करी रोकथाम नियमों का उल्लंघन करने वाली और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजपुर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कंसल्टेंसी / आईलेट्स की कोचिंग / ट्रैवल एजेंसी / टिकटिंग एजेंट का काम करने वाली विभिन्न फर्मों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं।
इन फर्मों में अब्रॉड मास्टर्स, केयर ऑफ ई स्कूल, सामने पुलिस स्टेशन, फिरोजपुर शहर, ग्रैडिकोज कंसल्टेंट्स, बाहर मखू गेट, सर्कुलर रोड, निकट देव समाज कॉलेज, फिरोजपुर शहर, बेटर वर्ल्ड इमिग्रेशन एंड वीजा कंसल्टेंट जीटी रोड गली नं: 08 फिरोजपुर छावनी, अर्जुन इमिग्रेशन एंड एजुकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, 49 पी, मकान नं: 901, सूरज एवेन्यू, इच्छे वाला रोड फिरोजपुर शहर, एपीटी आईलेट्स इंस्टीट्यूट नामदेव चौक, निकट बस स्टैंड, मल्लांवाला रोड फिरोजपुर शहर, इको ग्लोबल इमिग्रेशन कंसल्टेंट दा मॉल निकट रेलवे पुल/मैगजीन गेट, फिरोजपुर शहर, आर.बी. आईलेट्स एंड इमिग्रेशन कंसल्टेंट अमृतसरी गेट, निकट डेरा राधा स्वामी, फिरोजपुर शहर, पावर लर्न ग्लोबल इमिग्रेशन 80 पी, गली नं: 11, रेलवे रोड फिरोजपुर कैंट, कनान टूर एंड ट्रैवल्स, शॉप नं: 8/4, छत्ता बाजार फिरोजपुर शहर के लाइसेंस रद्द/कैंसिल किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि उक्त लाइसेंस धारकों द्वारा निर्धारित समय के भीतर अपना लाइसेंस रिन्यू न करवाने के कारण लाइसेंस सस्पेंड किया गया था। इसके उपरांत लाइसेंस धारकों को अपना जवाब पेश करने के लिए लिखा गया था, परंतु लाइसेंस धारकों द्वारा अपना जवाब भी पेश नहीं किया गया।
 ऐसा करके इन लाइसेंस धारकों द्वारा पंजाब मानव तस्करी रोकथाम नियम, 2013 फ्रेम्ड अंडर पंजाब मानव तस्करी रोकथाम नियम, 2012 (नेम्ड एज पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट) की धारा 6(1)(ई) का उल्लंघन किया गया है। इसलिए इन लाइसेंस धारकों के लाइसेंस उक्त एक्ट के सेक्शन 6(1)(ई) के तहत तत्काल प्रभाव से रद्द/कैंसिल किए जाते हैं।