एडीसी ने रुद्राक्ष फर्म का लाइसेंस रद्द किया
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 13 फरवरी 2025: पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के ने फर्म रुद्राक्ष का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि फर्म रुद्राक्ष एस.सी.ओ. नंबर 16, टॉप फ्लोर, फेज-1, मोहाली, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर, मालिक श्री राकेश रिखी (प्रोपराइटर) पुत्र देसराज रिखी, निवासी हाउस नंबर एचआईसी-65, सेक्टर-48-सी, मोहाली, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर को कंसल्टेंसी कार्य के लिए लाइसेंस नंबर 14/एमसी-2 दिनांक 25.03.2015 जारी किया गया था। यह लाइसेंस 24.03.2025 तक के लिए नवीनीकृत किया गया है।
उन्होंने आगे बताया कि कार्यालय अभिलेखों के अनुसार फर्म रुद्राक्ष का लाइसेंस इस कार्यालय द्वारा पूर्व में दो बार आदेश संख्या 974/आईसी दिनांक 17.08.2021 तथा आदेश संख्या 1875 दिनांक 29.06.2022 के तहत अधिनियम/नियमों के उल्लंघन तथा फर्म के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के कारण निलम्बित किया गया था। जिसके पश्चात लाइसेंसधारी के अनुरोध के आधार पर उसका लाइसेंस इस शर्त पर बहाल किया गया था कि भविष्य में उसकी फर्म के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं होगी, परन्तु इसके बावजूद भी आवेदक के कार्य में कोई सुधार नहीं हुआ तथा उसकी फर्म के विरुद्ध इस कार्यालय में शिकायतें प्राप्त होती रहीं।
उन्होंने बताया कि फर्म के विरुद्ध मामले दर्ज होने, मासिक रिपोर्ट न भेजने तथा फर्म को कई बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद जवाब न देने, फर्म के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के कारण लाइसेंसधारी/फर्म को पत्र संख्या 974/आईसी दिनांक 17.08.2021 के तहत नोटिस जारी किए गए। 7067-68/आईसी दिनांक 04.12.2024 तथा पत्र संख्या 26-27/आईसी दिनांक 07.01.2025 के माध्यम से स्पष्टीकरण मांगा गया। लेकिन काफी समय बीत जाने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला।
अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि फर्म के संबंध में उपरोक्त स्थिति के आधार पर लाइसेंसधारक द्वारा अधिनियम/नियमों व एडवाइजरी के अनुसार मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत न करने, दो बार लाइसेंस निलंबित किए जाने, नोटिस का जवाब/स्पष्टीकरण न देने के लिए फर्म के खिलाफ शिकायतें प्राप्त होने, फर्म के खिलाफ मामले दर्ज किए जाने तथा लाइसेंस की धाराओं का पालन न करने के कारण फर्म व लाइसेंसधारक ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत उल्लंघन किया है।
अत: उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर श्री विराज श्यामकरन तिड़के ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए फर्म रुद्राक्स को जारी लाइसेंस नंबर 14/एमसी-2 दिनांक 25.03.2015 को तुरंत प्रभाव से रद्द/निरस्त कर दिया है।
इसके अतिरिक्त, अधिनियम/नियमों के अनुसार यदि भविष्य में उक्त कंपनी/फर्म/साझेदारी या उसके लाइसेंसधारियों/फर्म के निदेशकों/भागीदारों के खिलाफ कोई शिकायत आदि प्राप्त होती है, तो उक्त कंपनी/निदेशक/भागीदार/लाइसेंसधारी इसके लिए हर तरह से जिम्मेदार होगा और इसकी भरपाई के लिए भी जिम्मेदार होगा।
