साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 15 अक्टूबर 2024:- अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिडके ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रीमियर कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के ने बताया कि प्रीमियर कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर ई-328, दूसरी मंजिल फेज-8ए, सेक्टर-75, मोहाली, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर के मालिक जगदीप सिंह संधू, पुत्र निहाल सिंह और नवनीत ढिल्लों पत्नी जगदीप सिंह संधू दोनों निवासी हाउस नंबर 282, टास्कन रेजीडेंसी, टीडीआई सिटी, सेक्टर-111, मोहाली को कंसल्टेंसी कार्य के लिए लाइसेंस नंबर 227/आईसी दिनांक 31.10.2018 जारी किया गया था। यह लाइसेंस 30-10-2023 को समाप्त हो गया है।
अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि तहसीलदार, मोहाली की रिपोर्ट के अनुसार, कार्यालय बंद होने, बिना डिलीवर किए गए पत्र की प्राप्ति, मासिक रिपोर्ट जमा न करने, लाइसेंस का नवीनीकरण न करने, लाइसेंस की शर्तों का पालन न करने, नोटिस का जवाब देने/ स्पष्टीकरण न देकर फर्म और लाइसेंसधारी ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत उल्लंघन किया है।
अत: उक्त तथ्यों के दृष्टिगत श्री विराज श्यामकरन तिडके, आईएएस, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, साहिबजादा अजीत सिंह नगर ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए फर्म प्राइवेट लिमिटेड को जारी प्रीमियर कंसल्टेंट्स लाइसेंस नंबर 227/आईसी दिनांक 31.20.2018 को तत्काल प्रभाव से निरस्त/रद्द कर दिया गया है।
इसके अतिरिक्त अधिनियम/नियम के अनुसार यदि भविष्य में उक्त कम्पनी/फर्म/पार्टनरशिप या उसके लाइसेंसधारियों/निदेशकों/फर्म के साझेदारों के खिलाफ कोई शिकायत आदि प्राप्त होती है, तो उक्त कंपनी/निदेशक/साझेदार/लाइसेंसधारी सभी मामलों में जिम्मेदार होंगे और इसकी क्षतिपूर्ति के लिए भी उत्तरदायी होंगे।
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