होशियारपुर - जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने 5 मई 2024 को आयोजित होने वाली 'नीट (यूजी) -2024' परीक्षा के दौरान विभिन्न जिलों में आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए होशियारपुर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों की सीमाओं के आसपास 100 मीटर के दायरे में 5 या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध जारी किया गया है।
जारी आदेश में उन्होंने कहा कि सिटी कोऑर्डिनेटर-नीट यूजी होशियारपुर किरणप्रीत कौर धामी ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह द्वारा जारी अर्ध-सरकारी पत्र की प्रति भेजकर सूचित किया है कि 5 मई 2024, 'नीट (यूजी)-2024 पेपर जिला होशियारपुर, श्री गुरु हरकृष्ण सीनियर सेकेंडरी स्कूल पंडोरी खजूर, टांडा रोड, जिला होशियारपुर और आर्मी पब्लिक स्कूल ऊंची बस्सी, डाकघर लामिन, दसूहा, जिला होशियारपुर में स्थापित केंद्रों पर लिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि ऐसा देखा गया है कि परीक्षा/परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों के परिजन एवं अन्य व्यक्ति आदि परीक्षा केन्द्रों के आसपास एकत्रित हो जाते हैं, जिससे परीक्षा का सुचारु संचालन बाधित हो सकता है तथा यातायात की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है इसलिए, परीक्षाओं को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने के लिए परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में सीआरपीसी की धारा 144 लागू करना आवश्यक हो जाता है। ये आदेश 5 मई 2024 से 5 मई 2024 तक लागू रहेंगे.
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