साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 10 अक्टूबर 2024:- जिला मजिस्ट्रेट, साहिबजादा अजीत सिंह नगर सुश्री आशिका जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163, अध्याय 11 के तहत वायु सेना से एक हजार मीटर क्षेत्र (जिला सीमा के भीतर) जिले के स्टेशन एयरपोर्ट के आसपास मांस की दुकानें चलाने और उसके कचरे को डंप करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं ताकि हवाई जहाजों के साथ कोई दुर्घटना न हो और जान-माल का नुकसान न हो. ये आदेश 11 अक्टूबर से 10 दिसंबर 2024 तक लागू रहेंगे.
जिलाधिकारी सुश्री आशिका जैन ने कहा कि देखने में आया है कि एयरफोर्स स्टेशन के आसपास आम जनता द्वारा खाने-पीने की कई दुकानें खोल ली गई हैं, वे इन उत्पादों का कचरा खुले में फेंक देते हैं। जिसके कारण वायु सेना क्षेत्र में शिकारी पक्षियों का उड़ना जारी है। इन्हें उड़ाने से किसी भी समय किसी विमान से टकराकर दुर्घटना होने का डर रहता है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा होता है और सेना द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं बाधित होती हैं। इसके फलस्वरूप शांति एवं कानून व्यवस्था की स्थिति भी भंग होने की आशंका है. इस स्थिति को देखते हुए इन कार्यों पर रोक लगाने के लिए ये आदेश लागू किए गए हैं.
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