एसएएस नगर, 22 नवंबर, 2024: जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण और पुलिस विभाग ने एमिटी विश्वविद्यालय, एसएएस नगर के सहयोग से यातायात नियमों और मुफ्त कानूनी सहायता विषयों पर विश्वविद्यालय में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। सदस्य सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, एसएएस नगर श्री मनजिंदर सिंह ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य, महिलाएं, बच्चे, मानसिक रूप से बीमार/विकलांग, बेरोजगार, औद्योगिक श्रमिक, हिरासत में व्यक्ति, जेलों में बंद अपराधी और कैदी और प्रत्येक व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम है, मुफ्त कानूनी सहायता का हकदार है।
उन्होंने यह भी बताया कि अदालतों में वकीलों की मुफ्त सेवाएं, मुफ्त कानूनी परामर्श, कोर्ट फीस, समन शुल्क और गवाहों पर होने वाले खर्च आदि का भुगतान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, एसएएस नगर के अतिरिक्त सदस्य सचिव श्री कृष्ण कुमार सिंगला ने आम यातायात उल्लंघनों के संबंध में मोटर वाहन अधिनियम के दंडात्मक प्रावधानों से संबंधित क्रमशः आईपीसी और बीएनएस के तहत पुराने और नए प्रावधानों का खुलासा किया।
उप पुलिस कप्तान (यातायात), एसएएस नगर श्री करनैल सिंह ने विद्यार्थियों को नए यातायात नियमों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यदि 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा वाहन चलाता है। तो उसके माता-पिता को तीन साल की कैद और 25 हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है. इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को वाहन चलाने की अनुमति देता है अतः वह भी दण्ड का भागी है। उन्होंने छात्रों को सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों की मदद करने के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल ले जाता है फिर उसका नाम नहीं पूछा जाएगा और न ही उसे किसी तरह की गवाही देने के लिए मजबूर किया जाएगा.
सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, एसएएस नगर श्रीमती सुरभि पराशर ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत 14.12.2024 को आयोजित की जा रही है। जिसमें भूमि अधिग्रहण, पारिवारिक मामले, ट्रैफिक चालान, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दायर शिकायतें, रिकवरी सूट और सेवा मामलों से संबंधित मामलों पर चर्चा की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति लोक अदालत में अपना ट्रैफिक चालान भरना चाहता है तो वह 14.12.2024 से पहले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आवेदन कर सकते हैं।
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