साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 23 जनवरी, 2025: पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के ने एट्टन गेटवे बिजनेस सॉल्यूशन फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि श्री करतार सिंह खैरा (प्रोपराइटर) पुत्र स्वर्गीय श्री रतन सिंह, निवासी गांव-अलहौरां खुर्द डाकघर और तहसील-नाभा, जिला पटियाला, एट्टन गेटवे बिजनेस सॉल्यूशन फर्म एससीओ नंबर 88 और 89, सेक्टर-82, एरो सिटी रोड, मोहाली, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर के मालिक को कंसल्टेंसी कार्य के लिए लाइसेंस नंबर 265/आईसी, दिनांक 30.01.2019 जारी किया गया था। इस लाइसेंस की वैधता दिनांक 29.01.2024 को समाप्त हो चुकी है।
अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि लाइसेंसधारक द्वारा अधिनियम/नियमों व एडवाइजरी के अनुसार मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत न करने, लाइसेंस का नवीनीकरण न करवाने, नोटिस का जवाब/स्पष्टीकरण न देने तथा लाइसेंस की धाराओं का पालन न करने के कारण फर्म व लाइसेंसधारक ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एटन गेटवे बिजनेस सॉल्यूशन्स फर्म को जारी लाइसेंस नंबर 265/आईसी, दिनांक 30.01.2019 को तुरंत प्रभाव से निरस्त/रद्द कर दिया गया है।
इसके अलावा, अधिनियम/नियमों के अनुसार यदि भविष्य में उक्त कंपनी/फर्म/साझेदारी या उसके लाइसेंसधारकों/फर्म के निदेशकों/साझेदारों के विरुद्ध कोई शिकायत आदि प्राप्त होती है तो उसके लिए उक्त कंपनी/निदेशक/साझेदार/लाइसेंसधारक हर तरह से जिम्मेदार होगा तथा उसकी भरपाई करने के लिए भी जिम्मेदार होगा।
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