साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 27 अक्टूबर, 2026:- पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट, 2012 के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती गीतिका सिंह ने जिले की 10 ट्रैवल, इमिग्रेशन और आईलेट्स से संबंधित फर्मों एवं कंपनियों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए हैं। यह कार्रवाई लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद नवीनीकरण के लिए आवेदन न देने के कारण की गई है।

अतिरिक्त उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि संबंधित फर्मों को निर्धारित नियमों के तहत लाइसेंस जारी किए गए थे, लेकिन लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बावजूद उन्होंने संबंधित कार्यालय में नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। इसी को ध्यान में रखते हुए यह कार्रवाई की गई है।

लाइसेंस रद्द की गई फर्मों में मैसर्स मेयो एम.डी., एफ.ए. एजुकेशन्स, मैसर्स के. आईलेट्स क्लासेज, मैसर्स हाईलाइन आईलेट्स एंड इमिग्रेशन सर्विसेज, स्टैनबेरी एजु सिटी प्राइवेट लिमिटेड, बुल्सआई माइग्रेशन एंड एजुकेशन सर्विसेज, वी.जी. कंसल्टेंट्स, सराओ सर्विसेज, हरसुख एजुकेशन एंड इमिग्रेशन तथा सीरत इंस्टीट्यूट एल.एल.पी. शामिल हैं।

अतिरिक्त उपायुक्त ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट, 2012 की धारा 6(1)(ई) के तहत प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इन सभी 10 फर्मों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए हैं।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार, यदि भविष्य में संबंधित आवेदकों, फर्मों, फर्मों के मालिकों, साझेदारों, कंपनियों या कंपनी निदेशकों के खिलाफ कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो वे सभी पहलुओं में उसका निपटारा करने के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।