
सतलज नदी और बिस्त दोआब नहर में स्नान करना प्रतिबंधित है
नवांशहर - जिला मजिस्ट्रेट नवजोत पाल सिंह रंधावा ने जिले की सीमा के भीतर सतलुज नदी और बिस्त दोआब नहर में स्नान करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन दोनों स्थानों पर स्नानार्थियों के गहरे पानी में जाने और डूबने की अप्रिय घटनाओं को देखते हुए जिला दंडाधिकारी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम 2) की धारा 144 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए यह रोक लगाई गई है
नवांशहर - जिला मजिस्ट्रेट नवजोत पाल सिंह रंधावा ने जिले की सीमा के भीतर सतलुज नदी और बिस्त दोआब नहर में स्नान करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन दोनों स्थानों पर स्नानार्थियों के गहरे पानी में जाने और डूबने की अप्रिय घटनाओं को देखते हुए जिला दंडाधिकारी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम 2) की धारा 144 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए यह रोक लगाई गई है
जिलाधिकारी के मुताबिक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के घटित होने से परिवार के साथ-साथ जिला प्रशासन को भी दुख होता है, जिस पर रोक लगाना जरूरी है. उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति मौके पर नहाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ जिलाधिकारी के आदेशों का उल्लंघन करते हुए कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस विभाग को दिए गए हैं. ये आदेश 21 जून 2024 तक लागू रहेंगे.
धरना-प्रदर्शन आदि के लिए नवांशहर, बंगा और बलाचौर में स्थान तय
जिला शहीद भगत सिंह नगर में विभिन्न संगठनों एवं यूनियनों द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना/प्रदर्शन के दौरान मुख्य मार्ग पर सड़क जाम कर धरना आदि दिया गया। मरीजों और उनके उत्तराधिकारियों को होने वाली परेशानी के मद्देनजर, जिला मजिस्ट्रेट शहीद भगत सिंह नगर नवजोत पाल सिंह रंधावा ने जिला शहीद भगत की सीमा के भीतर आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974) के अधिनियम 2 की धारा 144 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए किसी भी यूनियन/संगठन ने सड़कों/चौराहों पर लगने वाले जाम पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है. जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार जिले के तीन उपमंडलों में धरना-प्रदर्शन के लिए स्थान तय कर दिए गए हैं और इन स्थानों पर कोई भी संगठन/संघ स्थानीय प्रशासन की पूर्वानुमति के बिना धरना-प्रदर्शन नहीं कर सकेगा.
इन स्थानों में सब डिवीजन नवांशहर में दशहरा ग्राउंड नवांशहर और नवांशहर नगर परिषद के अधिकार क्षेत्र में गांव गुजरपुर कलां का लगभग 40 कनाल क्षेत्र, रेलवे फाटक बंगा रोड नवांशहर के पास, सब डिवीजन बंगा में पंचायत क्षेत्र, ग्राम पंचायत गांव पूनिया और उप डिवीजन बलाचौर, नगर निगम खेल का मैदान (सिविल अस्पताल के पास) जगतपुर रोड की पहचान की गई है। निर्धारित स्थानों पर मंजूरी लेने के बाद संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से लाउडस्पीकर की मंजूरी लेना जरूरी होगा।
चंडीगढ़ चौक, बस स्टैंड चौक और नवांशहर में नेहरू गेट पर किसी भी तरह का धरना/यातायात में बाधा डालना भी प्रतिबंधित है। इसके साथ ही जिले के तहसील परिसरों, एसडीएम परिसरों और डीएसी परिसरों में ऐसी किसी भी गतिविधि, धरने या लाउड स्पीकर बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. जिलाधिकारी के अनुसार उक्त निर्धारित स्थानों के अतिरिक्त किसी भी स्थान/सड़क पर धरना/प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध रहेगा तथा उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। ये निषेधाज्ञा आदेश 21 जून 2024 तक लागू रहेंगे।
