मोहाली में स्टाम्प विक्रेताओं को स्टाम्प पेपर की अधिक कीमत वसूलना महंगा पड़ गया

एसएएस नगर, 27 सितंबर, 2024:- स्थानीय तहसील परिसर के एक स्टाम्प वेंडर के खिलाफ अनुकरणीय कार्रवाई करते हुए, डिप्टी कमिश्नर, एसएएस नगर, मोहाली ने आज पंजाब स्टाम्प एक्ट रूल्स 1934 के नियम 31 के तहत निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए लाइसेंस रद्द कर दिया है।

एसएएस नगर, 27 सितंबर, 2024:- स्थानीय तहसील परिसर के एक स्टाम्प वेंडर के खिलाफ अनुकरणीय कार्रवाई करते हुए, डिप्टी कमिश्नर, एसएएस नगर, मोहाली ने आज पंजाब स्टाम्प एक्ट रूल्स 1934 के नियम 31 के तहत निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए लाइसेंस रद्द कर दिया है। आदेश जारी करते हुए, डिप्टी कमिश्नर श्रीमती आशिका जैन ने कहा कि 5 सितंबर, 2024 को एक शिकायत प्राप्त हुई थी, कि स्टाम्प वेंडर बलविंदर सिंह ने स्टाम्प पेपर जारी करने के लिए अधिक कीमत वसूली है। शिकायत की सत्यता की जांच करने के लिए, 11 सितंबर को एक ग्राहक को स्टाम्प वेंडर के पास भेजा गया और उसने 50 रुपये के स्टाम्प पेपर के मूल्य के बदले 80 रुपये मांगे। जब उनसे अधिक पैसे लेने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सेवा केंद्र से 50 रुपये में स्टाम्प मिल जाता है, लेकिन वह 80 रुपये लेता है। डिप्टी कमिश्नर श्रीमती आशिका जैन ने कहा कि स्टाम्प वेंडर के खिलाफ शिकायत को तथ्यात्मक रूप से सही पाते हुए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है, जो अन्य लोगों के लिए भी स्पष्ट संकेत है। उन्होंने कहा कि किसी को भी इस तरह से आम जनता को असुविधा नहीं होने दी जाएगी।