
जिले में पानी की टंकियों पर चढ़ने पर रोक
पटियाला, 10 दिसंबर - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पटियाला अनुप्रिता जोहल ने दंड संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लोगों को किसी भी प्रकार के प्रदर्शन के लिए पटियाला जिले (गांवों और शहरों) की सीमा के भीतर पानी की टंकियों पर चढ़ने को बैन कर दिया गया है।
पटियाला, 10 दिसंबर - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पटियाला अनुप्रिता जोहल ने दंड संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लोगों को किसी भी प्रकार के प्रदर्शन के लिए पटियाला जिले (गांवों और शहरों) की सीमा के भीतर पानी की टंकियों पर चढ़ने को बैन कर दिया गया है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी इन आदेशों में कहा गया है कि जिले में हो रही घटनाओं को लेकर विभिन्न संगठन, यूनियन और आम जनता अपनी मांगों को मनवाने के लिए शहरों और गांवों में बनी पानी की टंकियों पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. प्रदर्शनकारी अपनी जान भी जोखिम में डालते हैं. पिछले दिनों ऐसी कई घटनाओं से कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका है. ये आदेश 5 फरवरी 2024 तक लागू रहेंगे.
