उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने पटाखे चलाने के लिए निर्देश जारी किये हैं

पटियाला, 17 अक्टूबर-पटियाला के अतिरिक्त उपायुक्त-सह-अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जगजीत सिंह ने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग पंजाब द्वारा विस्फोटक नियम-2008 के तहत जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने के आदेश जारी किए हैं।

पटियाला, 17 अक्टूबर-पटियाला के अतिरिक्त उपायुक्त-सह-अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जगजीत सिंह ने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग पंजाब द्वारा विस्फोटक नियम-2008 के तहत जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने के आदेश जारी किए हैं। तदनुसार, जिले में दिवाली और गुरुपर्व के अवसर पर पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी किया जाएगा और इसके अलावा जिले के भीतर दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल के दिन पटाखे चलाने का समय निर्धारित किया जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश भी तय किये गये
अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट ने बताया कि माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 13 अक्टूबर 2017 को सिविल रिट याचिका संख्या 23548 के तहत पारित आदेश के अनुसार जिला पटियाला के अंतर्गत पटाखों की बिक्री के लिए प्रोविजनल लाइसेंस जारी किया जाएगा। ड्रा के अनुसार आवंटी द्वारा निर्धारित स्थान पर प्रातः 10 बजे से सायं 7.30 बजे तक ही पटाखे विक्रय किये जा सकेंगे तथा इस अवधि में निर्धारित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित है।
उन्होंने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 728/2015 दिनांक 23-10-2018 में दीवाली, गुपरपूरब, क्रिसमस और नया साल के अवसर पर पटाखे चलाने की जो छूट दी गयी है, उसके तहत निर्धारित समय के अंदर पटाखे चलाये जाये. 
उन्होंने कहा कि दिवाली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक, गुरुपर्व के दिन सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और रात को 9 बजे से 10 बजे तक पटाखे चलाए जा सकते हैं. क्रिसमस की पूर्व संध्या पर रात 11.55 बजे से 12.30 बजे तक और इसी तरह नए साल की पूर्व संध्या पर रात 11.55 बजे से 12.30 बजे तक आतिशबाजी का समय निर्धारित है। इस समय से पहले और बाद में किसी भी प्रकार के पटाखे चलाना प्रतिबंधित रहेगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने आगे कहा कि विवाह समारोहों के दौरान पटाखे चलाने और सुरक्षा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मैरिज पैलेस मालिक को इस संबंध में लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक होगा. इसके अलावा शोभा यात्रा, नगर कीर्तन, प्रभात फेरी और अन्य आयोजनों के दौरान पटाखे छोड़ने के लिए भी लाइसेंस की आवश्यकता होती है. इस बीच घनी आबादी वाले इलाकों और आग लगने वाले इलाकों में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा.
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि उन्होंने नगर निगम आयुक्त, एसएसपी, सभी एसडीएम, कार्यकारी अभियंता पंजाब प्रदूषण निवारण बोर्ड को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में निर्धारित समय से पहले या बाद में पटाखे छोड़े जायेंगे, उस क्षेत्र के पुलिस प्रमुख की जिम्मेदारी होगी कि वे उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें.
अतिरिक्त उपायुक्त जगजीत सिंह ने जिलावासियों से अपील की है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशानुसार आम जनता को निर्धारित समय के अंदर ही पटाखे चलाने चाहिए। उन्होंने कहा कि पटाखों से जहां पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है, वहीं इनके शोर और प्रदूषण से इंसानों के साथ-साथ जानवरों पर भी बुरा असर पड़ता है, जिसके लिए आम लोगों को जितना हो सके पटाखे चलाने से बचना चाहिए.